हरियाणा में EWS के लिए खुशखबरी; गुरुग्राम में भी महज डेढ़ लाख में मिलेगा फ्लैट

संक्षेप: हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए प्लॉट और फ्लैट आवंटन के लिए एक नई नीति तैयार की है। इससे पहले साल 2021 में नीति बनाई गई थी, जिसमें संशोधन किया है।

हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए प्लॉट और फ्लैट आवंटन के लिए एक नई नीति तैयार की है। इससे पहले साल 2021 में नीति बनाई गई थी, जिसमें संशोधन किया है। हर बिल्डर को 20 पर्सेंट फ्लैट ईडब्ल्यूएस वर्ग को देने होंगे। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में भी लोग महज डेढ़ लाख रुपये में फ्लैट खरीद सकेंगे।

दावा है कि यह नीति में पारदर्शिता होगी। दुरुपयोग पर रोक लगेगी। यह नीति नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने तैयार की है। नई नीति में बताया गया है कि यह राज्य में आवासीय विकास को सामाजिक रूप से संतुलित बनाने और गरीब तबके को सम्मानजनक जीवन का अवसर देने के तहत तैयार की गई है। प्रदेश सरकार के सभी को घर उपलब्ध करवाने की दिशा में यह बड़ा कदम है।

यह नीति पारदर्शिता, न्यायसंगत वितरण और समान अवसर पर आधारित है। इस नीति में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसको हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम और अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट के दायरे में रखा है।

यदि कोई बिल्डर रिहायशी कॉलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस लेता है तो उसे 20 प्रतिशत हिस्सा ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित करना होगा। प्लॉट का आकार 50 वर्ग मीटर से लेकर 125 वर्ग मीटर तक रहेगा। यदि रिहायशी सोसाइटी का लाइसेंस लेता है तो उसे 15 प्रतिशत फ्लैट को ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित करना होगा। यह आकार 200 से लेकर 400 वर्ग फीट के बीच होंगे।

 

कितनी होगी कीमत

ईडब्ल्यूएस प्लॉट को 600 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से सरकार को दिए जाएंगे। इन प्लॉट के ऊपर फ्लैट बनाकर हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की तरफ से ड्रॉ प्रणाली के तहत आवंटित किए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस फ्लैट की अधिकतम कीमत डेढ़ लाख रुपये होगी या 750 रुपये प्रति वर्ग फीट रहेगी। पांच साल से पहले प्लॉट या फ्लैट की बिक्री नहीं हो सकेगी।

 

बचे फ्लैट को ई-नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा

ईडब्ल्यूएस परिवारों को आवंटन से यदि यह फ्लैट बच जाते हैं तो उन्हें ई-नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा। इसके अलावा हाउसिंग फॉर ऑल विभाग इन फ्लैट का उपयोग किराये के आवास के तहत कर सकता है।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की वरिष्ठ नगर योजनाकार रेणुका सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से जुड़े परिवारों को राहत देने के लिए आवासीय प्लॉट और फ्लैट आवंटन की नीति में संशोधन किया है। नई नीति के तहत हाउसिंग फॉर ऑल को आवंटन की जिम्मेदारी दी गई है।

Join The Discussion